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CG election : चुनाव की तारीख घोषणा होते ही ,सरगुजा जिले में धारा 144 लागु , पढ़े पूरी खबर

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SURESH GAIN
SURESH GAINhttp://www.surgujatimes.in/
"Designation'' .Chief Editor & .District reporter .From-Ambikapur Surguja C.G.497001 .Whatsapp & Call Mo.070002-54103

CG election : अम्बिकापुर 09 अक्टूबर 2023/ विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार सरगुजा क्षेत्रांतर्गत विधानसभा क्षेत्र-09 लुण्ड्रा अजजा,  विधानसभा क्षेत्र 10-अम्बिकापुर सामान्य एवं विधानसभा क्षेत्र 11-सीतापुर अजजा में निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी हो चुकी है। आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया जाना है, ताकि मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी डर दबाव के निर्भयतापूर्वक किया जा सके।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुन्दन कुमार ने बताया है कि निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को बिना किसी डर, भय तथा दबाव के निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने तथा चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए चुनाव के अवसर पर कानून व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण करने हेतु तथा लोक शांति एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखकर पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना की तामीली एवं सुने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के द्वारा कानून व्यवस्था के संबंध में सभी पहलुओं एवं तथ्यों पर विचारोपरांत धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी एवं सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र धारदार घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा।

धार्मिक परम्परा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह कंडिका प्रभावशील नहीं होगी। विभिन्न सभाओं, रैली एवं जुलूस, आदि करने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में सभाओं, रैली, जुलूस आदि के स्थान, दिनांक एवं समय का उल्लेख करते हुए पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक होगा। सभा, रैली, जुलूस आदि में लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र  आदि के उपयोग किये जाने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।

यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघों तथा आम जनता पर लागू होगा तथा जारी किये जाने की तिथि से 05 दिसम्बर 2023 तक सरगुजा जिले के क्षेत्रांतर्गत प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 188, भारतीय दण्ड विधान (भा.द.वि.) के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 09 अक्टूबर को जारी किया गया है।

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कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल प्रतिबंधित

अम्बिकापुर 09 अक्टूबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा कर दिए जाने के उपरांत निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के पालन, निर्वाचन कार्य, स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए लोकहित में यह आवश्यक हो गया कि निर्वाचन की कार्यवाही समाप्ति होने एवं निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक सम्पूर्ण जिला सरगुजा सीमा क्षेत्र में तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल को प्रतिबंधित किया जाए।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुन्दन कुमार के द्वारा कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा-10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार की तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोटर यान के विद्युत हार्न से उत्पन्न होने वाले कोलाहल एवं मनुष्य या मशीन द्वारा कारित कोलाहल जिससे सामान्य व्यक्ति घबरा जायें या जिसे सुनकर व्यक्ति क्षोभ या संत्रास कारित हो को प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक किसी भी क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) को धीमी गति  में प्रयोग करने की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दण्डाधिकारी के अधीन होगी। इस समयावधि में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तभी किया जाएगा जब उससे निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों या आदेशों का उल्लंघन न होता हो। चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों या आदेशों के अनुरूप एवं आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा पर ही किया जाएगा।

यह प्रतिबंध धारा-13 के तहत जिन्हें विधि द्वारा छूट प्रदान की गयी है, उन पर लागू नहीं होगा। इस आदेश के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा-16 (1) के प्रावधान अनुसार कोई पुलिस अधिकारी जो प्रधान आरक्षक के पद से कम संवर्ग का न हो, संबंधित ध्वनि विस्तारक यंत्र को जब्त कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रवृत होगा एवं निर्वाचन कार्य के अवसान होने तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश 09 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है।

 

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