न्यूज : नियम उल्लंघन पर आबंटन निरस्तीकरण की सख़्त चेतावनी
सकालो | ग्राम पंचायत सकालो में पंचायत दुकानों के संचालन को लेकर जिला पंचायत के निर्देशों के अनुपालन में पंचायत स्तर पर सघन निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण सरपंच, सचिव, उपसरपंच एवं ग्राम पंचायत सकालो के समस्त सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई दुकानदारों द्वारा पंचायत के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। पंचायत द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि सभी आवंटित दुकानदार 15 दिवस के भीतर अपना संपूर्ण बकाया किराया ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करें।


पंचायत ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन दुकानों को आवंटित किया गया है, उनका संचालन स्वयं आवंटित व्यक्ति द्वारा ही किया जाना अनिवार्य है। यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान दूसरे व्यक्ति को किराए पर देकर संचालन करवा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल हटाकर स्वयं दुकान संचालित करनी होगी।

निरीक्षण में यह गंभीर अनियमितता भी सामने आई कि एक परिवार को केवल एक ही दुकान आवंटित किए जाने के नियम के बावजूद, कुछ लोगों द्वारा एक की जगह 3 से 4 दुकानों का संचालन किया जा रहा है। पंचायत ने ऐसे सभी मामलों में दुकान आवंटन निरस्त करने की सख़्त चेतावनी दी है।
इसके अतिरिक्त पंचायत ने सभी दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे अपनी-अपनी दुकानों से संबंधित एग्रीमेंट की प्रति 10 दिनों के भीतर पंचायत कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।
पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय-सीमा में निर्देशों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों का आवंटन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, और संबंधित दुकान को ग्राम पंचायत सकालो के किसी पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति को नियमानुसार पुनः आवंटित किया जाएगा।
इस कार्रवाई को पंचायत ने पारदर्शिता, नियमों के पालन और जरूरतमंदों को अवसर प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम बताया है।
















