सरगुजा टाइम्स 21 जून 2024/ जशपुर:- सिटी कोतवाली जशपुर में मनोज कुमार गुप्ता उर्फ गोविन्दा के विरूद्ध धारा 376(2)(एन) भा.दं.सं. एवं 4, 5, 6 पाॅक्सो एक्ट का अपराध दर्ज।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने चाईल्ड लाईन जशपुर के साथ दिनांक 20.06.2024 को सिटी कोतवाली जशपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसके माॅ-पिता किसी प्रकरण में जेल में बंद हैं यह दिनांक 01.06.2024 को अपने माॅं-पिता से मिलने के लिये अपने गांव से जशपुर आई थी, जेल में मिलने के पूर्व वह बिस्किट खरीदने हेतु कचहरी काम्पलेक्स जशपुर के प्रतिक्षालय में बने एक दुकान में गई एवं बिस्किट खरीदने के उपरांत वहीं पर बैठी थी, उसी दौरान वहां उससे होटल संचालक मनोज कुमार गुप्ता उर्फ गोविन्दा मिला एवं आने का कारण पूछा तो नाबालिग लड़की ने उसे बताई कि छोटा-मोटा घरेलू कार्य तलाश रही हूं तभी मनोज कुमार गुप्ता ने अपने घर एवं होटल में कार्य करने के लिये व्यक्ति की आवश्यकता होना उसे बताया, जिस पर प्रार्थिया द्वारा कार्य करने में हाॅं कहने पर दिनांक 01.06.2024 को उसके होटल में जाकर कार्य करने लगी, रात करीबन 08 बजे होटल बंद करने पर मनोज कुमार गुप्ता ने प्रार्थिया को अपने साथ घर में ले जाकर एक रूम में रखा।
दूसरे दिन दिनांक 02.06.2024 को भी होटल में काम करने के उपरांत प्रार्थिया उसके घर जाकर अपने रूम में सो रही थी, उसी दौरान रात्रि लगभग 11 बजे मनोज कुमार गुप्ता इसके रूम में आकर इसके मुँह को बंद कर जबरन दुष्कर्म किया, उसके बाद दिनांक 03.06.2024 को भी अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। दिनांक 10.06.2024 को जशपुर से यह अपने घर गई थी एवं वापस दिनांक 15.06.2024 को वापस जशपुर में आकर घूम रही थी उसी दौरान चाईल्ड लाईन की टीम द्वारा उससे घूमने का कारण पूछताछ करने के उपरांत अपने साथ ले गये एवं विस्तृत काउंसलिंग किये। प्रार्थिया की उक्त रिपोर्ट पर मनोज कुमार गुप्ता के विरूद्ध धारा 376(2)(एन) भा.दं.सं. एवं 4, 5, 6 पाॅक्सो एक्ट का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान तत्काल दबिश देकर मनोज कुमार गुप्ता उर्फ गोविन्दा को उसके निवास से अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ में उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया। अभियुक्त मनोज कुमार गुप्ता उर्फ गोविन्दा उम्र 52 साल निवासी खजांची टोली जशपुर नगर के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे विगत दिनों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में स.उ.नि. बैजंती किण्डो, आर. 217 बसंत खुंटिया, आर. 34 राजीव लकड़ा, आर. 301 भरत साहू का सराहनीय योगदान रहा है।