अम्बिकापुर 26 मार्च 2024/ लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्राप्त निर्देशनुसारा सरगुजा जिले के 01-सरगुजा (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम -1951 की धारा-160 एवं 162 के बने प्रावधानों के तहत कलेक्टर कोर्ट रूम को अधिग्रहित कर आबंटित किया जाता है।
लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन की कार्यवाही इसी कक्ष में संपन्न होगी।
नाम निर्देशन कक्ष में समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोडल अधिकारी (नाम निर्देशन) एवं समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।