Sunday, October 19, 2025
24.5 C
Ambikāpur
Sunday, October 19, 2025

मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से बंद रहेंगी मदिरा दुकानें

Must read

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

अम्बिकापुर 04 मई 2024/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी लोकसभा निर्वाचन 2024 कार्यक्रम अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1 सरगुजा में मतदान 07 मई 2024 को होना है। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विलास भोस्कर ने छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए
मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि अर्थात 05 मई 2024 को सायं 05ः00 बजे से 07 मई 2024 को सम्पूर्ण दिवस तक शुष्क अवधि घोषित किया है। इस दौरान जिले में संचालित समस्त देशी मदिरा दुकाने(सी.एस.2 घघ), विदेशी मदिरा दुकानें (एफ.एल.-1घघ),62वीं बटालियन एफ.एल.-8 तथा देशी मदिरा भण्डारण भण्डागार पूर्णतः बंद रहेगा। इस अवधि में मदिरा विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः बंद रहेगा।

- Advertisement -

Hospital News : अस्पताल विवाद ने पकड़ा तूल, जांच पर असर डालने के आरोप, स्टाफ ने की निष्पक्ष जांच की मांग

लरामपुर । विशेष रिपोर्टवाड्रफनगर स्थित 100 बिस्तर अस्पताल में चल रहा विवाद अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ...

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bilaspur

Reporters

- Advertisement -

Latest article