अम्बिकापुर 14 मार्च 2024/ लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु गुरुवार को निर्वाचन से सम्बंधित समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों का आदर्श आचार संहिता के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के भीतर की जाने वाली संपत्ति विरूपण की कार्यवाही के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विलास भोस्कर ने बताया कि निर्वाचन की घोषणा के साथ पूरे राज्य मे आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, जो निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहेगी।
सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करेंगे। अपने आचार और व्यवहार से निष्पक्ष रहना होगा।
उप जिलानिर्वाचन अधिकारी श्री सुनील नायक ने एमसीसी के सम्बंध में विस्तृत जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के बारे में बताया। इस दौरान बताया गया कि शासकीय सम्पत्ति, शासकीय कार्यालय से राजनैतिक संबद्धता के सभी विज्ञापन, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्सी, दीवार लेखन राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो आदि 24 घण्टे के भीतर हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
इसी प्रकार सार्वजनिक स्थल जैसे-रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉप, सडक, पुल के किनारे सरकारी खर्च पर लगाए गए होर्डिंग, राजनैतिक विज्ञापन, राजनीति में सक्रिय व्यक्तियों के चित्र, संदेश वाले विज्ञापन, बिजली के खंभों एवं वृक्षों पर लगाए गए बैनर, पोस्टरों को 48 घंटे के भीतर हटाया जाएगा।
निजी घरों में किये गए दीवार लेखन, राजनैतिक विज्ञापन को 72 घंटे के भीतर हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
सम्पत्ति विरूपण हेतु जिला अधिकारियों का दल गठित किया जाएगा, जो सम्पत्ति विरूपण की पहचान कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
एमसीसी लागू होते ही मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक एवं नियमित प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। लायसेन्सी अस्त्र को जमा करने के लिए समिति की बैठक भी आयोजित होगी।
पूरे जिले में धारा 144 प्रभावशील रहेगा। मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का गठन, डीईएमसी का गठन और इसकी बैठक का आयोजन किया जाएगा। जिले में 24ग्7 कंट्रोल रूम प्रारंभ हो जायेंगे।
सभी एफएसटी क्रियाशील हो जाएंगे, मीडिया सेंटर प्रारंभ कर दिया जाएगा।
आयोग के सभी आई. टी. अप्लीकेशन प्रारंभ हो जाएंगे, सी विजिल एवं एनजीएस के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करना सुनिश्चित किया जायेगा।
एमपी, एमएलए, पार्षद निधि आदि के तहत कोई नई धनराशि जारी नहीं की जाएगी। सभी सरकारी वाहनों का गैर सरकारी उपयोग प्रतिबंधित करना होगा, सभी निगम, मंडलों आदि के राजनैतिक पदाधिकारियों के शासकीय वाहनों को अधिग्रहित कर लिया जाएगा। सरकारी खर्चे पर लगाए गए सभी विज्ञापन होर्डिंग्स आदि हटाए जाएंगे।
जिले के समस्त होर्डिंग्स के समान आवंटन के लिए सभी निकायों को निर्देशित किया जायेगा।
स्वेच्छानुदान की स्वीकृति और वितरण प्रतिबंधित रहेगा।
सरकारी वेबसाइटस से सभी राजनैतिक संदर्भों को हटाया जाएगा, प्रथम 72 घंटे में सभी लाइन विभागों, यूएलबी, जिला, जनपद पंचायतों से, धरातल पर प्रारंभ हो चुके कार्यों की सूची प्राप्त की जाएगी। सूची से बाहर के कोई काम एमसीसी अवधि में प्रारंभ नहीं किए जाएंगे।
समस्त शासकीय विश्राम गृहों के आवंटन को प्रतिबंधित रहेगा।
जिले के सभी प्रिटिंग प्रेस के संचालकों की बैठक लेकर उनको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 क के प्रावधानों से अवगत कराया जाएगा।
सभी शिलान्यास और लोकार्पण जैसे कार्य स्थगित रहेगा, सभी प्रकार के भू आवंटन प्रतिबंधित रहेंगे। सभी भर्तियों को स्थगित, सभी नए निविदा को स्थगित करना और प्रचलित टेंडर्स को यथा स्थिति, सभी स्थानांतरित अधिकारियों कर्मचारियों के प्रकरण यथास्थिति रहेंगे।
वाहनों, सभाओं व रैली आदि के आयोजन की अनुमति के लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी।
इसके साथ ही प्रशिक्षण के दौरान अन्य मुख्य बिंदुओं के सम्बंध में अधिकारियों को अवगत कराया गया।