अम्बिकापुर 06 जुलाई 2024/ विकासखण्ड बतौली स्थित पशु औषधालय मंगारी में पदस्थ परिचारक बुधनराम को ड्यूटी समय में मदिरापान कर अशोभनीय व्यवहार करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। उक्त के द्वारा आचरण नियम का पालन न करते हुये अनुशासनहीनता बरती गई। जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एंव 7 के विपरीत है। पशु चिकित्सा सेवा विभाग के उपसंचालक ने बुधनराम को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 में दिये गये प्रावधान के तहत निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें अम्बिकापुर नियत किया गया है एवं इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
Trending
- पंचायत दुकानों पर शिकंजा: सकालो में दुकानों के निरीक्षण के बाद 15 दिन का अल्टीमेटम | पढ़े पूरी खबर
- Ambikapur : पीजी मेडिकल सीटो में 75 प्रतिशत ओपन मेरिट अधिसूचना छत्तीसगढ़ के मेडिकल छात्रों के साथ अन्याय..
- सुशासन सप्ताह के तहत “प्रशासन गांव की ओर” अभियान जनपद पंचायत अम्बिकापुर में विकासखंड स्तरीय शिविर आयोजित
- धान उपार्जन केन्द्रों में किसानों को मिल रही है सुविधाकृषक रामाधीन सिंह ने की खरीदी व्यवस्था की सराहना
- Corruption in NH repair: Video: शहर के भीतर एनएच रिपेयरिंग में बड़ा भ्रष्टाचार, रात में बनी सडक़ सुबह उखड़ी, निगमकर्मी कचरा गाड़ी में उठा ले गए डामर
- CG News : तालाब में तैरती मिली महिला की लाश , पढ़े पूरी खबर | सरगुजा टाइम्स
- करंट की चपेट में आकर दो ग्रामीणों की मौत, छिपाई लाश, तीन दिन बाद मिला शव, चार हिरासत में….पढ़िये पूरी खबर
- जशपुर ‘जनसंपर्क कांड’ की गूंज दिल्ली तक: सच दिखाने पर पत्रकार को बिना कोर्ट के घोषित किया ‘अपराधी’, 1 करोड़ के नोटिस के बाद अब PMO ने लिया संज्ञान…













