अम्बिकापुर 04 अप्रैल 2024/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु मतदान दिवस के दिन पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार या व्यवसाय में नियोजित है, ऐसे नियोजित एवं कार्यरत प्रत्येक कामगार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के अनुसार मतदान के दिन संबंधितों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने शासन के निर्देशों का पालन कराए जाने सर्व विभाग प्रमुखों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है।निर्देशित किया है।
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