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School Closed : बिहार में 15 अगस्त के बाद बंद हो जाएगा 40 हजार स्कूल, शिक्षा विभाग का अल्टीमेटम के बाद मचा हड़कंप।

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सुरगजा टाइम्स अम्बिकापुर 21 जुलाई 2024School Closed : अगर आप बिहार राज्य से हैं और आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर निकलकर आ रही है बताया जा रहा है कि पूरे बिहार भर में 15 अगस्त के बाद 40000 ऐसे स्कूल हैं जो बंद कर दिया जाएंगे लिए जानते हैं क्या है पूरी खबर?

Bihar School Closed News : बिहार में 15 अगस्त के बाद 40 स्कूल होंगे बंद।

बिहार के रहने वाले जितने भी लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। पूरे बिहार भर में 40000 से अधिक निजी स्कूलों को बंद करने का खतरा मंडरा रहा है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने के लिए 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे दिया है।

यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो स्वतंत्रता दिवस के बाद उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। यह फैसला उन सभी निजी स्कूलों पर लिया गया है जो बिहार सरकार के अनुमति के बिना संचालित हैं। वर्तमान समय में राज्य में केवल 12000 निजी स्कूलों की मान्यता प्राप्त है।

शिक्षा का अधिकार कानून का उल्लंघन का है आरोप।

शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया कि यह अधीन कृत स्कूल शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे स्कूल जो गरीब बच्चे और वंचित वर्गों के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है। इन सभी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चे का नामांकन नहीं हो पा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 15 अगस्त तक राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने का अंतिम अवसर इन सभी स्कूलों को दिया गया है। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही किया जाएगा।

15 अगस्त तक है मौका

बताया जा रहा है कि बिहार में लगभग 40000 ऐसे स्कूल हैं जो शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन करते पकड़े गए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा जी के तरफ से बताया गया की मान्यता वाले सभी निजी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में बगैर सरकार के मंजूरी से चल रहे सभी निजी विद्यालय बंद होंगे। प्राइवेट स्कूलों को 15 अगस्त तक समय दिया गया है वही यह बताया गया है कि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा।

इसके अलावा मिथिलेश मिश्रा जी की तरफ से बताया गया कि मान्यता लेने के साथ ही निजी स्कूलों को आरटीई कानून के तहत गरीब और वंचित बच्चों को भी दाखिला करना होगा। अभी सिर्फ 12000 स्कूल ऐसे हैं जो सरकार के जानकारी में है। इसके अलावा 40000 निजी स्कूल ऐसे हैं जो बिना मान्यता प्राप्त किए हुए चल रहे हैं। इसके अलावा यहां पर गरीब बच्चों को भी दाखिला नहीं मिलता है सरकार ने सभी निजी स्कूलों को चेतावनी भी दिए हैं वह जल्द ही ऐसे विद्यालय को बंद करेंगे।

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