अम्बिकापुर 14 मार्च 2024/ आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा जारी पत्र अनुसार होली (जिस दिन होली खेला जाएग) 25 मार्च को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विलास भोस्कर ने आदेश जारी कर 25 मार्च को एक दिवस के लिए जिले के समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, एफ.एल.8 एवं मद्य भाण्डागार को बंद रखे जाने के निर्देश दिए हैं।
इस दिन मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः बंद रहेगा। उन्होंने शासन के आदेश कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है