Ambikapur : SURESH GAIN | SURGUJA TIMES
अम्बिकापुर 10 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुन्दन कुमार ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक कार्यवाही एवं सावधानी बरतने हेतु निर्देश दिए। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को उनके कार्यालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने निर्देशित किया। उन्होंने विधानसभा निर्वाचन के कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु ड्यूटी लगाए गए नोडल अधिकारियों से उनके दायित्वों की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने तीनों विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु सघन मॉनिटरिंग के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को समस्त सुविधाओं से लैस मैकेनिज्म तैयार करने निर्देशित किया। इसके साथ ही वीवीटी, वीएसटी एवं एफएसटी सहित मीडिया मॉनिटरिंग के संबंध में भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए।
श्री कुन्दन ने कहा कि मीडिया के समस्त प्लेटफार्म प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर भी आदर्श आचार संहिता के पालन पर निगरानी रखी जाए। सोशल मीडिया की पहुंच ज्यादा लोगों तक होती है। इस लिए मीडिया प्लेटफार्म पर भी सघन मॉनिटरिंग बेहद आवश्यक है। इसके साथ ही निर्वाचन अवधि के दौरान फेक न्यूज और अफवाहों के त्वरित चिन्हांकन और खंडन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने हेतु आवश्यक है कि मतदाताओं में निर्वाचन के संबंध में किसी तरह का भ्रम ना हो और निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण संपन्न हो सके।
श्री कुन्दन ने समस्त मतदान केंद्रों में गहन निरीक्षण कर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के सत्यापन के निर्देश दिए। उन्होंने आदर्श आचार संहिता के पालन, निर्वाचन से संबंधित सभी ऐप्स और टूल्स के उपयोग के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण, रूट चार्ट का निर्धारण, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम तैयार करने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुनील नायक, डीएफओ श्री थ्रेजस शेखर, नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक कुमार, सीईओ जिला पंचायत श्री नूतन कंवर, अपर कलेक्टर श्री एएल ध्रुव एवं समस्त एसडीएम तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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विधानसभा निर्वाचन में प्रचार-प्रसार एवं अन्य सामग्रियों पर व्यय हेतु न्यूनतम दर निर्धारित
अम्बिकापुर 10 अक्टूबर 2023/ विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के दौरान निर्वाचन व्यय निगरानी के तहत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा दिन-प्रतिदिन विभिन्न मदो में प्रचार-प्रसार व अन्य आवश्यक सामग्री क्रय किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में दैनिक व्यय के रख-रखाव को सुविधा जनक बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री कुंदन कुमार ने अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग में लाए जाने वाले आवश्यक व्यय की दर सूची प्रचलित दरों के आधार पर संकलित कर आदेश जारी किया है।
स्थानीय तौर पर प्रचलित बाजार दर के आधार पर चुनावी सामग्री आदि के दर निर्धारित किए जाने हेतु राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विधिवत रूप से विचार विमर्श एवं सहमति प्राप्त कर ली गई है।यह मूल्य सूची प्रेक्षको और सहायक प्रेक्षकों, नाम निर्दिष्ट अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी है।