अप.क्र. 145/2023 धारा 135 विद्युत अधिनियम
Balrampur News :सरगुजा टाइम्स | बलरामपुर प्रार्थी शान्तनु बर्धन पिता श्री जी.जी. बर्धन उम्र 30 वर्ष कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत मण्डल बलरामपुर के द्वारा दिनाँक 05.11.2023 को लिखित आवेदन पत्र पेश कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम खजुरी जंगल में ग्रामीणों के द्वारा 11 हजार के. वी. हाई टेंशन लाईन में नंगा तार हुकिंग कर जंगल में वन्य प्राणियों का शिकार करने हेतु विद्युत चोरी की जा रही है जिससे 80,000 हजार रूपये का नुकसान छ०ग० विद्युत मण्डल को हुआ है।
प्रार्थी के लिखित रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 145/2023 धारा 135 विद्युत अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण में आरोपी फूलजेन्स चरगट पिता रोशन चरगट उम्र 27 वर्ष, अमोद चरगट पिता रोशन चरगट उम्र 30 वर्ष, रोशन चरगट पिता शंकर उम्र 52 वर्ष तीनों निवासी सवनी, संतोष हड्डे पिता बन्सु उम्र 23 वर्ष, सुभाष सदोम पिता सहदेव उम्र 32 वर्ष, बाघु पिता बीरबल उम्र 35 वर्ष तीनों निवासी महकेपी, रामसकल हड्डे पिता झरिया उम्र 24 वर्ष साकिन बसकेपी चौकी गणेशमोड़ थाना बलरामपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०) की संलिप्ता पाये जाने से सभी 07 नफर आरापीगण को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर 11 हजार के. वी. हाई टेंशन लाईन में जी. आई. तार हुकिंग कर विद्युत चोरी कर जंगली जानवरों का शिकार करना स्वीकार किये मौके से जी. आई. तार, लकड़ी की खुटी जप्त किये गये है विवेचना दौरान आरोपियों के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपीगण को विधिवत दिनांक 05.11.2023 के 18:20 बजे गिर कर न्यायिक रिमाण्ड माननीय विशेष न्यायालय रामानुजगंज से प्राप्त कर आरोपीगण को जेल दाखिल किया गया।
विवेचना कार्यवाही में उप निरी. विमलेश सिंह चौकी प्रभारी, सउनि रोपन राम पैकरा, प्र.आर अफजल खान, आरक्षक सुखराम कुजूर, जगनारायण गुप्ता, सुनेत राम, सुखमन कुमार सैनिक मनोज सिह, प्रदीप सिंह का सक्रिय योगदान रहा।