election news :सरगुजा टाइम्स | अम्बिकापुर 01 नवंबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य, व्यय एवं पुलिस प्रेक्षक द्वारा सरगुजा में निर्वाचन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा के लिए बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा क्षेत्र अम्बिकापुर के सामान्य प्रेक्षक आईएएस श्री रूपवंत सिंह, विधानसभा सीतापुर के सामान्य प्रेक्षक आईएएस श्री पी कोटेश्वर राव, विधानसभा लुण्ड्रा के सामान्य प्रेक्षक आईएएस श्री बीसी सतीशा तथा विधानसभा लुण्ड्रा और अम्बिकापुर के व्यय प्रेक्षक आईआरएस श्री विजय बहादुर वर्मा, विधानसभा सीतापुर के व्यय प्रेक्षक आईआरएस श्री मंजूनाथ ए.एन. एवं पुलिस प्रेक्षक आईपीएस श्री अमित बरदार के समक्ष जिले की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।
बैठक में सामान्य प्रेक्षक श्री सिंह एवं श्री राव ने जिले में मतदान अवधि में सुरक्षा व्यवस्था पर जानकारी ली। उन्होंने जिले में संवेदनशील मतदान केंद्रों, मतदान की चुनौतियों, पुलिस के जवानों की तैनाती और ट्रेनिंग सहित विभिन्न सुरक्षा के बिंदुओं पर चर्चा की जिसपर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुन्दन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री सुनील शर्मा ने आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की। सामान्य प्रेक्षक श्री सतीशा ने जिले में गठित फ्लाइंग स्क्वॉड दल, आदर्श मतदान केंद्रों की तैयारी, दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों में सुविधाओं पर जानकारी ली। व्यय प्रेक्षक श्री वर्मा और श्री मंजूनाथ ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर की जा रही जप्ती अथवा नोटिस की कार्रवाइयों पर रिटर्निंग अधिकारियों से प्रक्रिया की जानकारी लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। पुलिस प्रेक्षक श्री बरदार ने निर्वाचन के दौरान पुलिस बल की उपलब्धता पर चर्चा की।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुनील नायक द्वारा जिले की निर्वाचन संबंधी जानकारी, मतदाता परिवर्धन, निर्वाचन कार्य से जुड़े नोडल अधिकारी, वेबकास्टिंग, संगवारी, आदर्श, युवा एवं सक्षम जैसे विशेष मतदान केंद्रों की पारंपरिक थीम पर सजावट, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, मतदान दलों एवं विभिन्न दलों का प्रशिक्षण, सेक्टर अधिकारी, रूट और वाहनों का अधिग्रहण, रेंडमाइजेशन, बीयू, सीयू एवं वीवीपैट, शिकायतों का निराकरण, संपत्ति विरूपण, मतगणना केंद्र और स्ट्रॉन्ग सहित विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रस्तुत की गई। बैठक में एमसीसी नोडल एवं नगरपालिक निगम आयुक्त श्री अभिषेक कुमार, स्वीप नोडल एवं सीईओ जिला पंचायत श्री नूतन कंवर, समस्त रिटर्निंग अधिकारी एवं निर्वाचन कार्य से संबंधित नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।
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7 नवम्बर से 30 नवम्बर तक एक्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर रहेगा प्रतिबंध
भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना
अम्बिकापुर 01 नवम्बर 2023/ छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों में विधानसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 7 नवम्बर से 30 नवम्बर तक किसी भी तरह के एक्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा इस अवधि के दौरान एक्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण पर रोक लगाई गई है।
भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा आम निर्वाचन के दृष्टिगत 7 नवम्बर को सवेरे सात बजे से 30 नवम्बर की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि को एक्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंधित अवधि के रूप में अधिसूचित किया है। इस अवधि में विधानसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी।
आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन पांच राज्यों में साधारण निर्वाचन एवं उप निर्वाचन में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। अधिसूचना अनुसार इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर दण्ड के रूप में दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों का प्रावधान है।