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balrampur news : निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों को पूरी जिम्मेदारी से करें निर्वहन-जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एक्का समय-सीमा की बैठक संपन्न

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Samridh Mandal
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balrampur news :बलरामपुर 10 अक्टूबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के पश्चात जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रिमिजियुस एक्का की उपस्थिति में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री एक्का ने जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु चल रही तैयारियों की गहन समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

साथ ही उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने कहा। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारी एवं कर्मचारी को निर्वाचन संबंधी सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक एवं जिम्मेदारी के साथ करने के निर्देश दिये।

बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एक्का ने जिले में निर्वाचन कराने हेतु चल रही तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि जिले में तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिये 17 नवंबर को मतदान होना है। अधिकारी सभी विभागों से आपसी समन्वय स्थापित निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन कराने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। जिन अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन सम्बन्धी सम्पादन के लिये लगायी गयी है, ऐसे अधिकारी-कर्मचारी तत्काल अपने कार्य शुरू कर देवें।

कलेक्टर ने कहा कि जिले में आगामी निर्वाचन कार्य संपादित करने के उद्देश्य से सभी राजनीतिक दलों, अभ्यार्थियों एवं शासकीय सेवकों के लिये आदर्श आचरण संहिता लागू की गई है। उन्होनंे कहा कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है, ताकि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन का कार्य सम्पन्न हो सके। साथ ही उन्होनें अधिकारियों/कर्मचारियों को बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान न करने तथा मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिये।

बैठक में जिला पंचायत जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रेना जमील, अपर कलेक्टर श्री एस.एस. पैंकरा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती रुचि शर्मा, सर्व जिला स्तरीय अधिकारी, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, सर्व जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।

 

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शासकीय वाहनों से नहीं किया जाएगा निर्वाचन प्रचार कार्य
बलरामपुर 10 अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा हो चुकी है, एवं आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन के दौरान निर्वाचन प्रचार करने के लिये शासकीय वाहनों का प्रयोग करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। वह वाहन जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या उनके सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों/विपणन बोर्डों, सहकारी समितियों, स्वायत्त-शासी परिषदों या अन्य किसी निकाय के हो, का किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार या निर्वाचन (प्रचार) से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा, निर्वाचन (प्रचार) से जुड़े किसी प्रयोजन के लिये उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देशानुसार के अनुपालपन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रिमिजियुस एक्का के द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा से लेकर निर्वाचन की समस्त प्रक्रियाओं के समापन तक शासकीय वाहनों से निर्वाचन प्रचार कार्य करने पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी या अन्य पदाधिकारी द्वारा जिन्हें उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए शासकीय वाहन आबंटित है का दुरूपयोग किया जाना पाया जाता है तो उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अधीन कठोर कार्यवाही की जावेगी एवं ऐसे वाहन जिला निर्वाचन के अधीन अधिग्रहित कर लिये जायेंगें।

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