Tuesday, October 14, 2025
27 C
Ambikāpur
Tuesday, October 14, 2025

एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर जारी प्रतिबंध आगामी 1 जून तक प्रभावी रहेगा

Must read

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

अम्बिकापुर 10 मई 2024/ भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन के तहत 19 अप्रैल से 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया हुआ है।

आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से 1 जून 2024 की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि में लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

- Advertisement -

कारपेंटर से दिन-रात काम करवाकर अब वेतन देने से इंकार — कंपनी मालिक पर धमकी के गंभीर आरोप, मजदूर ने लगाई न्याय की गुहार

कारपेंटर से दिन-रात काम करवाकर अब वेतन देने से इंकार — कंपनी मालिक पर धमकी के गंभीर आरोप, मजदूर ने लगाई न्याय की गुहाररिपोर्टर:...

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bilaspur

Reporters

- Advertisement -

Latest article