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राशन कार्ड का नवीनीकरण शुरू, नवीनीकरण हेतु राशनकार्डधारियों द्वारा आवेदन करने की तिथि 15 फरवरी तक

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अंबिकापुर 25 जनवरी 2024/ राज्य में प्रचलित समस्त अन्त्योदय राशनकार्ड, प्राथमिकता राशनकार्ड, निराश्रित राशनकार्ड, निःशक्तजन राशनकार्ड तथा सामान्य राशनकार्ड के नवीनीकरण हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा निर्देश जारी किया गया है। जिला खाद्य अधिकारी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में प्रचलित राशनकार्डों के नवीनीकरण की कार्यवाही 29 फरवरी 2024 तक पूर्ण किया जाना है। नवीनीकरण हेतु राशनकार्डधारीयों द्वारा आवेदन करने की समय सीमा 25 जनवरी 2024 से शुरू हो चुकी है, को 15 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है।


राशनकार्डधारीयों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए राशनकार्डों के समयबध्द नवीनीकरण हेतु आवेदनों की प्राप्ति खाद विभाग द्वारा तैयार एप्प के जरिए की जावेगी। यह एप्प हितकारी द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट (ीजजचेरूध्धींकलंण्बहण्दपबण्पदध्) से अपने मोबाइल में अथवा उचित मूल्य दुकानों के टैबलेट/दुकान संचालक के पंजीकृत एन्डॅ्राइड मोबाइल में डाउनलोड कर इसके जरिए आवेदन किया जा सकता है। राशनकार्डधारी द्वारा अपने एन्ड्राइड मोबाइल फोन में स्वयं ऐप को डाउनलोड करने के उपरांत इसके जरिए राशनकार्ड के प्रथम पृष्ठ में पूर्व से उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन कर नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। राशन कार्ड के क्यूआर कोड को स्कैन करते ही राशनकार्ड नम्बर, मुखिया तथा सदस्यों की जानकारी, ई-केवायसी की स्थिति प्रदर्शित हो जावेगी।
राशनकार्ड क्यूआर कोड को अपठनीय होने की स्थिति में हितग्राही द्वारा अपना राशन कार्ड क्रमांक तथा मोबाइल नंबर को एप्प में दर्ज किया जा सकेगा तथा दर्ज मोबाइल नंबर एवं राशनकार्ड में पूर्व से दर्ज मोबाइल नम्बर समान होने की स्थिति में नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। राशनकार्ड में शामिल मुखिया अथवा परिवार के किसी भी सदस्य के ई-केवायसी का कार्य पूर्ण होने की स्थिति में आवेदक एप्प में प्रदर्शित नवीनीकरण हेतु आवेदन के बटन को क्लिक कर आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। उचित मूल्य दुकान संचालकों को खाद्य विभाग के मोबाइल एप्प को अपने टैबलेट/एन्ड्रॉयड फोन में डाउनलोड कर अपनी दुकान की आई.डी. को पंजीकृत करना होगा। जिसके उपरांत दुकान से संलग्न सभी राशनकार्डधारियों तथा इसमें शामिल सदस्यों की जानकारी नवीनीकरण हेतु उपलब्ध हो जावेगी।
उचित मूल्य दुकान संचालकों द्वारा उसके दुकान से संलग्न राशनकार्डों का नवीनीकरण प्रक्रिया का पालन कर ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मोड में किया जा सकेगा। हितग्राही के राशन कार्ड में शामिल पीडीएफ में क्यूआर कोड अपठनीय होने की स्थिति में दुकान संचालक हितग्राही के राशनकार्ड क्रमांक एवं हितग्राही के विभागीय डेटाबेस में दर्ज मोबाइल को एप्प में दर्ज कर भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। किन्तु ऐसी स्थिति में हितग्राही से राशनकार्ड के नवीनीकरण हेतु संचालक खाद्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में लिखित प्रति दुकान संचालक द्वारा प्राप्त की जावेगी तथा प्राप्त लिखित आवेदन नवीनीकरण की आगामी कार्यवाही हेतु संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय में जमा की जावेगी। एप्प के माध्यम से राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु राशनकार्ड में न्यूनतम एक सदस्य के आधार का ई-केवायसी/मोबाइल नम्बर सीडिंग होना आवश्यक है। समस्त राशनकार्डधारीयों से अपील की जाती है कि वे अपने राशनकार्ड में ई-केवायसी तथा मोबाइल नम्बर सीडिंग का कार्य कराते हुए उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण की कार्यवाही स्वयं एप्प के माध्यम से अथवा उचित मूल्य दुकान में उपस्थित होकर समय सीमा में पूर्ण करा लेवें।

SURESH GAIN

"Designation'' .Chief Editor & .District reporter .From-Ambikapur Surguja C.G.497001 .Whatsapp & Call Mo.070002-54103

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