ब्रेकिंग न्यूज़
ग्रामीण की मौत और आरोपों का अंबारब्रेकिंग न्यूज़: सरगुजा में भारी बारिश की चेतावनी!मोदी सरकार के 12 वर्ष मे विकास नहीं, सिर्फ जुमले हुये. जनता इस सरकार से परेशान : गिरीश देवांगनSDM करुण डहरिया व उसके साथियो ने किया आदिवासी किसान की हत्या, 4 गए जेलAmbikapur : मतदाता सूची से वैध नाम हटाने पर कांग्रेस का तीखा हमला, “घोर लापरवाही और लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रहार”ग्रामीण की मौत और आरोपों का अंबारब्रेकिंग न्यूज़: सरगुजा में भारी बारिश की चेतावनी!मोदी सरकार के 12 वर्ष मे विकास नहीं, सिर्फ जुमले हुये. जनता इस सरकार से परेशान : गिरीश देवांगनSDM करुण डहरिया व उसके साथियो ने किया आदिवासी किसान की हत्या, 4 गए जेलAmbikapur : मतदाता सूची से वैध नाम हटाने पर कांग्रेस का तीखा हमला, “घोर लापरवाही और लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रहार”
रायपुर

CGNews : दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ आने वाले वाहनों को करना होगा अब यह काम.अन्यथा ऐसे वाहनों पर मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के तहत की जाएगी कड़ी कार्यवाही,पढ़े पूरी खबर RTO News

द्वारा: SURESH GAINप्रकाशित: 1 सितंबर 2023दे देखा गया: 296 बार
अक्षर:
शेयर:f𝕏
CGNews : दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ आने वाले वाहनों को करना होगा अब यह काम.अन्यथा ऐसे वाहनों पर मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के तहत की जाएगी कड़ी कार्यवाही,पढ़े पूरी खबर RTO News

RTO News : रायपुर - देशभर से यहां राज्य में आने वाले वाहनों के पता परिवर्तन की सूचना दर्ज करते समय छत्तीसगढ़ के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया को वाहन पोर्टल में अनिवार्य किया गया है। अन्य राज्य से एनओसी लेकर आये ऐसे वा...

Advertisement

RTO News : रायपुर - देशभर से यहां राज्य में आने वाले वाहनों के पता परिवर्तन की सूचना दर्ज करते समय छत्तीसगढ़ के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया को वाहन पोर्टल में अनिवार्य किया गया है।

अन्य राज्य से एनओसी लेकर आये ऐसे वाहनों, जिसका पूर्व में छत्तीसगढ़ के किसी भी परिवहन कार्यालय में पता परिवर्तन की सूचना दर्ज करा लिये है किन्तु छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन पंजीयन चिन्ह प्राप्त नहीं किये है।

कैसे करे आवेदन। ...

ऐसे समस्त वाहन स्वामी छत्तीसगढ़ राज्य हेतु नवीन पंजीयन चिन्ह प्राप्त करने के लिए वाहन पोर्टल के माध्यम से विहित शुल्क का ऑनलाईन भुगतान कर आवश्यक दस्तावेज सहित वाहन का भौतिक सत्यापन कराते हुये 20 सितम्बर 2023 तक संबंधित  परिवहन कार्यालय  में निर्धारित प्रारूप में

आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जा सके। अन्यथा ऐसे वाहनों पर मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

Advertisement

एनआईसी द्वारा विकसित वाहन पोर्टल के माध्यम से राज्य में वाहन संबंधी समस्त कार्य संपादित किये जा रहे है। जिसके तहत अन्य राज्य के वाहनों को पता परिवर्तन की सूचना दर्ज करने के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह जारी हो रहे हैं।

किन्तु राज्य में वाहन पोर्टल लागू होने के पहले अन्य राज्य से आने वाली वाहनों का केवल पता परिवर्तन की सूचना दर्ज है, जिसमें से विभिन्न वाहनों का छत्तीसगढ राज्य के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्राप्त नहीं हुआ है।

परिवहन मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अन्य राज्य के ऐसे वाहन जिनका पता परिवर्तन की सूचना पूर्व में छत्तीसगढ़ के किसी परिवहन कार्यालय द्वारा दर्ज कर लिया गया है किन्तु छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन पंजीयन चिन्ह समनुदेशित नहीं किया गया है,

ऐसे वाहनों का केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 54 तथा छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994 के नियम 55 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित करने की कार्यवाही किया जाना है।

Advertisement

🎭 समाचार पर अपनी प्रतिक्रिया दें (Share Your Reaction):

💬 पाठकों की राय (0)

सभ्य भाषा का प्रयोग करें।

अपनी टिप्पणी लिखें (Write Your Comment):

टिप्पणियां लोड की जा रही हैं...
CGNews : दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ आने वाले वाहनों को करना होगा अब यह काम.अन्यथा ऐसे वाहनों पर मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के तहत की जाएगी कड़ी कार्यवाही,पढ़े पूरी खबर RTO News | सरगुजा टाइम्स