RTO News : रायपुर - देशभर से यहां राज्य में आने वाले वाहनों के पता परिवर्तन की सूचना दर्ज करते समय छत्तीसगढ़ के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया को वाहन पोर्टल में अनिवार्य किया गया है।
अन्य राज्य से एनओसी लेकर आये ऐसे वाहनों, जिसका पूर्व में छत्तीसगढ़ के किसी भी परिवहन कार्यालय में पता परिवर्तन की सूचना दर्ज करा लिये है किन्तु छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन पंजीयन चिन्ह प्राप्त नहीं किये है।
कैसे करे आवेदन। ...
ऐसे समस्त वाहन स्वामी छत्तीसगढ़ राज्य हेतु नवीन पंजीयन चिन्ह प्राप्त करने के लिए वाहन पोर्टल के माध्यम से विहित शुल्क का ऑनलाईन भुगतान कर आवश्यक दस्तावेज सहित वाहन का भौतिक सत्यापन कराते हुये 20 सितम्बर 2023 तक संबंधित परिवहन कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में
आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जा सके। अन्यथा ऐसे वाहनों पर मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।






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