अम्बिकापुर 10 मई 2024/ वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने बताया कि कार्मिक सम्पदा मॉड्यूल में अधिकारों का प्रत्यायोजन सहित विभिन्न विवरणों में आंशिक संशोधन किया गया है।
उन्होंने समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को पत्र के माध्यम से जानकारी दी है कि शासकीय सेवक के मूल वेतन में बदलाव वर्तमान में ई पेरोल से किया जाता है, इसे परिवर्तित कर कार्मिक सम्पदा में मूलवेतन इन्द्राज की व्यवस्था दिया है तथा इसे ई पेरोल से लिंक किया गया है।
यह व्यवस्था माह मई-2024 के वेतन से लागू की जावेगी।
उन्होंने संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पत्र में दिए गए निर्देशानुसार सभी डीडीओ अंतर्गत अधिकारी/ कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन एक माह के भीतर कार्मिक सम्पदा मॉडयूल में अद्यतन कराना सुनिश्चित करने आग्रह किया है।