सरगुजा टाईम्स — समृद्ध मंडल बलरामपुर न्यूज
छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा (गठन सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का ने विशेष ग्राम सभा का आयोजन जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में 24 से 26 जुलाई 2024 को करने के निर्देश दिये हैं।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सचिव, सरपंच एवं पंच का होगा। ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) एवं छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के अनुसार संचालित होगी।
ग्राम सभा की बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत ओ.डी.एफ. प्लस ग्रामों का प्रमाणिकरण, स्टॉप डायरिया कैंपेन, टीबी मुक्त पंचायत, सिकल सेल एनिमिया की जांच, नवीन आयुष्मान कार्ड बनाने तथा वितरण, मलेरिया एवं डेंगू से बचाव एवं रोकथाम के संबंध में चर्चा, समस्त सड़कों पर मवेशियों के कारण हो रहे दुर्घटनाओं के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था बनाना तथा मवेशियों को खुले में नहीं छोड़ने का संकल्प पारित करना, राशनकार्डों में दर्ज मुखिया एवं सदस्यों का उचित मूल्य दुकान स्तर पर ईकेवायसी, पंचायत स्तर पर उचित मूल्य दुकान का निर्धारित प्रारूप में निगरानी समिति का गठन, ई-श्रम कार्डधारी परिवारों को राशनकार्ड जारी करना, विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों पहाड़ी कोरवा व पण्डों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ दिए जाने, सामुदायिक वन संसाधन की समिति का गठन तथा कार्यशैली का वाचन, 01 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक तीन माह का जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध जल स्त्रोत एवं भू-जल स्त्रोतों के संवर्धन तथा पुर्नभरण को निरंतर बनाये रखने ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता एवं सहभागिता, जल परीक्षण, जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रगतिरत पूर्ण योजनाओं के संचालन हेतु जलकर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ऑपरेटर एवं पलम्बर नियुक्ति के साथ ही अन्य विषयों पर चर्चा किया जाएगा।