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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स की ली बैठक

द्वारा: SURESH GAINप्रकाशित: 5 मार्च 2024दे देखा गया: 1408 बार
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सरगुजा टाइम्स अम्बिकापुर 05 मार्च 2024/ छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने मंगलवार को आगामी लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर कलेक्टर्स की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने आ...

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सरगुजा टाइम्स अम्बिकापुर 05 मार्च 2024/ छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने मंगलवार को आगामी लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर कलेक्टर्स की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही किए जाने वाले आवश्यक कार्यवाहियों के सम्बंध में जानकारी दी गई। इस दौरान आदर्श आचरण संहिता अनुपालन, संपत्ति विरूपण, अनुमतियों, नामांकन प्रक्रिया, पोस्टल बैलेट के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रथम 24 घंटे में सभी शासकीय संपत्तियों में से विरूपण हटाया जाएगा। प्रथम 48 घंटे में सभी सार्वजनिक संपत्तियों से विरूपण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम 72 घंटे में सभी निजी संपत्तियों से विरूपण हटाया जाएगा। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक, प्रेसवार्ता ली जाए। आदर्श आचार संहिता लगते ही 24 घंटे कंट्रोल रूम हो सक्रिय हो जाएगा। मीडिया सेंटर, एफएसटी, वीएसटी एवं वीवीटी सक्रिय हो जाएंगे। सरकारी वाहनों का गैर सरकारी उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी खर्चे पर लगाए गए सभी विज्ञापन, होर्डिंग हटाए जाएंगे। सभी निगम-मंडल के राजनीतिक पदाधिकारियों के वाहनों को अधिग्रहित कर लिया जाएगा। लाइसेन्स अस्त्र जमा कर लिए जाएंगे। स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। विश्राम गृह का आबंटन प्रतिबंधित रहेगा। शिलान्यास- लोकार्पण के कार्य नहीं होंगे, भर्तियां स्थगित रहेंगी। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात राजनैतिक दलों को दी जाने वाली विभिन्न अनुमतियों के सम्बंध में जानकारी दी गई। चुनाव प्रचार हेतु वाहन अनुमति, आम सभा स्थल का चयन, रैली हेतु अनुमति के समय रैली मार्ग पूर्व से तय हो, रैली के प्रारम्भ एवं अंत का समय पूर्वनिर्धारित हो, अस्थायी प्रचार कार्यालयों की अनुमति, प्रचार-प्रसार के दौरान लाऊड स्पीकर की अनुमति कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत दिए जाने सहित अन्य अनुमतियों के सम्बंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इसी प्रकार नामांकन के दौरान के नियमों के सम्बंध में भी जानकारी दी गई। पोस्टल बैलेट के सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि होम वोटिंग हेतु 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, 40 प्रतिशत दिव्यांग या उससे अधिक आयु के मतदाता, कोविड 19 से इन्फेक्टेड मतदाता पात्र होंगे। पोस्टल बैलेट हेतु आवश्यक नियमों के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि अभी से आवश्यक तैयारियां कर लें, प्रशिक्षण कार्य अच्छे से हो। इसके अतिरिक्त निर्वाचन से सम्बंधित अन्य आवश्यक मुद्दों पर विस्तृत जानकारी और निर्देश दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टरेट के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विलास भोस्कर, उपजिला  निर्वाचन अधिकारी श्री सुनील नायक, नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश सिंह राजपूत सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
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