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AMBIKAPUR BREKING : 15 नवम्बर से 17 नवम्बर तक पूर्णता बंद रहेगा मदिरा दुकान ,क्या है शराब दुकान बंद करने की कारण पढ़े पूरी खबर

द्वारा: SURESH GAINप्रकाशित: 2 नवंबर 2023दे देखा गया: 1317 बार
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AMBIKAPUR BREKING : सरगुजा टाइम्स | अम्बिकापुर 02 नवंबर 2023/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुंदन कुमार ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयो...

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AMBIKAPUR BREKING : सरगुजा टाइम्स | अम्बिकापुर 02 नवंबर 2023/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुंदन कुमार ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  जिले में 17 नवंबर को होने वाले मतदान के अवसर पर 15 नवम्बर को सायं 5 बजे से  17 नवम्बर को सम्पूर्ण दिवस तक शुष्क दिवस घोषित किया है। इस अवधि में जिले में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान, 62वी बटालियन एफ.एल.-8 एवं देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार अम्बिकापुर को बंद रखी जाएंगी। इसी प्रकार उन्होंने उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर मतगणना तिथि 03 दिसम्बर के दिन को भी शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेशानुसार जिले के मतगणना स्थल क्षेत्र, नगर पालिक निगम अम्बिकापुर में स्थित समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानें जिसमें  देशी मदिरा दुकान अम्बिकापुर,विदेशी मदिरा दुकान गंगापुर, विदेशी मदिरा दुकान सुभाष नगर एवं विदेशी मदिरा दुकान बौरीपारा, 62 वीं बटालियन एफ.एल.-8 एवं देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार अम्बिकापुर को बंद रखने कहा गया है। उन्होंने निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा है, शुष्क अवधि में मदिरा का किसी भी प्रकार का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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