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Ambikapur News : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन या इस प्रकार की सूचना मिलने पर तत्काल सूचित करें-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

द्वारा: SURESH GAINप्रकाशित: 9 अक्टूबर 2023दे देखा गया: 817 बार
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Ambikapur News : अम्बिकापुर 09 अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने के पश्चात सोमवार  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुन्दन कुमार की अध्यक्षता कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में  मीडिया के...

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Ambikapur News : अम्बिकापुर 09 अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने के पश्चात सोमवार  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुन्दन कुमार की अध्यक्षता कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में  मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ प्रेसवार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री सुनील शर्मा एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुनील नायक उपस्थित थे। कलेक्टर श्री कुंदन ने विधानसभा निर्वाचन से जिले से सम्बंधित विस्तृत जानकारी से मीडिया प्रतिनिधियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जिले में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने हेतु सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों तथा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुरूप जिले में निर्वाचन कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाने हेतु समस्त तैयारियां कर ली गई हैं, आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के उपरांत सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही जारी कर दी गई है। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिले में परिशांति बनाये रखने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया गया है।छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में  ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक निषेध किया गया है। एसपी श्री सुनील शर्मा ने बताया कि जिले में आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 17 उपधारा 3 के उपक्लॉज (बी) एवं धारा 21 तथा सशस्त्र नियम 2016 के तहत जिला अंतर्गत समस्त लाइसेंसधारियों की आगनेय अस्त्र-शस्त्र जमा किये जाने निर्देश जारी किया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिला में भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित न हो तथा इन अस्त्र-शस्त्रों का दुरूपयोग न किया जा सके। कलेक्टर  श्री कुंदन ने बताया कि जारी किए गए निर्वाचन कार्यक्रमों के तहत सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा में 17 नवंबर को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिले के तीनां विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। इसी तरह नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की तिथि 31 अक्टूबर तथा अभ्यर्थीयों की नाम वापसी की अंतिम तिथि 02 नवंबर तथा मतदान की तिथि 17 नवंबर को निर्धारित की गई है। इसी तरह मतगणना की तिथि 03 दिसंबर को निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 06 लाख 49 हजार 319 मतदाता हैं। जिसमें 03 लाख 21 हजार 113 पुरूष मतदाता, 03 लाख 28 हजार 190 महिला मतदाता और 15 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।  दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 5629, 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजूर्ग मतदाताओं की संख्या 7029 है, सेवा मतदाताओं की संख्या 900 है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 772 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। जिसमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 09 लुण्ड्रा के 254 मतदान केन्द्र, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 10 अम्बिकापुर के 274 मतदान केन्द्र और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 11 के सीतापुर के 244 मतदान केन्द्र शामिल हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जा चुकी है एवं प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है। निर्वाचन हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है।अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नॉमिनेशन एफिडेविट एवं ऑनलाइन भी सिक्युरिटी डिपॉजिट जमा करने की सुविधा प्राप्त है नॉमिनेशन फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ आवश्यक दस्तावेज रिटर्निंग ऑफिसर को हार्डकॉपी  में जमा करना अनिवार्य होगा। विधानसभा 09-लुण्ड्रा एवं 11-सीतापुर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है अतः इस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली जमानत राशि रुपये 5 हजार रुपए होगी एवं विधानसभा अम्बिकापुर क्षेत्र सामान्य वर्ग के लिये आरक्षित होने से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली जमानत राशि दस हजार रूपये होगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल चार व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं । नामनिर्देशन हेतु प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या 03 होगी। मतदाताओं को जागरूक करने हेतु स्वीप अभियान के माध्यम से जिले में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्री कुंदन ने बताया कि राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी।  राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व उपरोक्त कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। उन्होंने सभी मीडिया प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से सम्बंधित मामला संज्ञान में आते ही तत्काल सूचना दिए जाने कहा गया तथा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष मतदान हेतु सहयोग की अपील की। कलेक्टर श्री कुंदन ने इस दौरान निर्वाचन से सम्बंधित  सी विजिल,सुविधा, वोटर हेल्पलाइन, वोटर टर्नआउट, वोटर सर्विस पोर्टल सहित अन्य  एप्पलीकेशन के बारे में भी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 1800 23 311950 एवं जिला स्तरीय टोल फ्री नंबर 1950 पर निर्वाचन संबंधित शिकायत दूरभाष के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है। जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07774-296291 एवं 7774-296513 पर भी कॉल किया जा सकता है।    
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