विधानसभा सत्रावधि के दौरान समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय या मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करेंगे।
अति आवश्यक कार्य एवं अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख द्वारा एवं जिला स्तर के अधिकारी के अवकाश हेतु कलेक्टर सरगुजा से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही अवकाश पर प्रस्थान कर सकेंगे।विधानसभा सत्रावधि के दौरान अवकाश प्रतिबंधित

अंबिकापुर 19 जनवरी 2024/ छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा का द्वितीय सत्र 05 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2024 तक आहूत है। अतः 19 जनवरी 2024 से 5 मार्च 2024 तक विधानसभा के दौरान जिले में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है।...
अंबिकापुर 19 जनवरी 2024/ छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा का द्वितीय सत्र 05 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2024 तक आहूत है। अतः 19 जनवरी 2024 से 5 मार्च 2024 तक विधानसभा के दौरान जिले में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
विधानसभा सत्रावधि के दौरान समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय या मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करेंगे।
अति आवश्यक कार्य एवं अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख द्वारा एवं जिला स्तर के अधिकारी के अवकाश हेतु कलेक्टर सरगुजा से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही अवकाश पर प्रस्थान कर सकेंगे।
विधानसभा सत्रावधि के दौरान समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय या मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करेंगे।
अति आवश्यक कार्य एवं अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख द्वारा एवं जिला स्तर के अधिकारी के अवकाश हेतु कलेक्टर सरगुजा से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही अवकाश पर प्रस्थान कर सकेंगे।टैग्स (Tags):#AMBIKAPUR#Ambikapur News




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