भारत में नेपाल से आने वाले नागरिकों पर कानून लागू होते हैं, लेकिन कुछ विशेष समझौतों और ऐतिहासिक संबंधों के कारण उनके लिए कुछ छूट और विशेष प्रावधान भी हैं। नीचे विस्तार से समझाते हैं:
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🇮🇳🇳🇵 भारत-नेपाल के बीच की संधि:
1950 की भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि (Treaty of Peace and Friendship, 1950)
इस संधि के तहत:
1. भारत और नेपाल के नागरिक बिना वीज़ा और पासपोर्ट के एक-दूसरे के देश में आ-जा सकते हैं।
2. नेपाल के नागरिक भारत में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, व्यवसाय चला सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं।
3. उन्हें वर्क परमिट या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि अन्य विदेशी नागरिकों को होता है।
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लेकिन कानून लागू होते हैं:
नेपाल के नागरिक:
भारतीय संविधान और कानूनों के अंतर्गत आते हैं जब वे भारत की भूमि पर होते हैं।
अगर कोई नेपाली नागरिक भारत में अपराध करता है, तो उस पर भारतीय IPC (Indian Penal Code) और अन्य संबंधित कानून लागू होंगे।
वे सरकारी नौकरियों (except certain defense/security roles) में नहीं आ सकते।
मतदान का अधिकार नहीं होता, जब तक कि वे भारतीय नागरिकता नहीं ले लेते।




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